डिंडौरी : 06 अप्रैल,2026
जिला प्रशासन द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड बजाग में जल संसाधन विभाग के कार्यालय संचालन एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की मुख्यालय में उपस्थिति को लेकर पूर्व में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि 01 अप्रैल 2026 से विभागीय कार्यालय निर्धारित स्थान पर संचालित किया जाए तथा सभी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करें।
इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा न तो निर्देशों का पालन किया गया और न ही कोई पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बजाग द्वारा 02 अप्रैल 2026 को भेजी गई रिपोर्ट में भी निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कोई अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया।
इस गंभीर लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजकुमार अहिरवार, उपयंत्री सत्य कुमार गौतम एवं प्रिन्स जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोषालय अधिकारी, डिंडौरी को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारियों का माह अप्रैल 2026 का वेतन सक्षम अनुमति के बिना आहरित न किया जाए।
कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशों की अवहेलना एवं कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण गंभीरता एवं अनुशासन के साथ करना अनिवार्य है।












