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मार्च से जून तक दो-दो माह का राशन  का अग्रिम वितरण, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा एकमुश्त लाभ

डिंडोरी। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र परिवारों को मार्च से जून 2026 तक की राशन सामग्री का अग्रिम एवं एकमुश्त वितरण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी

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स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय  युवा दिवस के अवसर पर डिण्डौरी जिले में हुए विविध कार्यक्रम,जिला मुख्यालय सहित सभी सातों विकासखंडों के उत्कृष्ट विद्यालयों में आयोजित हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार

स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय  युवा दिवस के अवसर पर डिण्डौरी जिले में हुए विविध कार्यक्रम,जिला मुख्यालय सहित सभी सातों विकासखंडों के उत्कृष्ट विद्यालयों में आयोजित हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार

मार्च से जून तक दो-दो माह का राशन  का अग्रिम वितरण, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा एकमुश्त लाभ

डिंडोरी। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र परिवारों को मार्च से जून 2026 तक की राशन सामग्री का अग्रिम एवं एकमुश्त वितरण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार मार्च-अप्रैल 2026 माह का राशन 10 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक एकमुश्त वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार मई-जून 2026 माह का राशन 01 मई से 31 मई 2026 तक पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा। राशन सामग्री का शत-प्रतिशत उठाव मार्च-अप्रैल के लिए 31 मार्च 2026 तक तथा मई-जून के लिए 15 मई 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा। पात्र परिवारों को राशन वितरण योजना के अनुसार गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत प्रति

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