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जिला बदर की कार्रवाई: आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए डिंडौरी जिले से किया गया निष्कासित

डिंडौरी : 18 फरवरी, 2026कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी] डिंडौरी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5( (क)(ख) के अंतर्गत यह कार्रवाई

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स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय  युवा दिवस के अवसर पर डिण्डौरी जिले में हुए विविध कार्यक्रम,जिला मुख्यालय सहित सभी सातों विकासखंडों के उत्कृष्ट विद्यालयों में आयोजित हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार

स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय  युवा दिवस के अवसर पर डिण्डौरी जिले में हुए विविध कार्यक्रम,जिला मुख्यालय सहित सभी सातों विकासखंडों के उत्कृष्ट विद्यालयों में आयोजित हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार

जिला बदर की कार्रवाई: आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए डिंडौरी जिले से किया गया निष्कासित

डिंडौरी : 18 फरवरी, 2026कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी] डिंडौरी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5( (क)(ख) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। जारी आदेश के अनुसार शानू उर्फ अनुज चौहान (उम्र 26 वर्ष)] निवासी वार्ड क्रमांक 07 थाना कोतवाली डिंडौरी को जिले की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वर्ष 2016 से 2024 तक विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं] जिनमें मारपीट] धमकी] शांति भंग एवं अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक डिंडौरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि संबंधित

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