Search
Close this search box.

नरवाई जलाने पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई,राजस्व अमले को दिये निर्देश

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें


डिंडौरी : 04 अप्रैल, 2026
जिला प्रशासन डिंडोरी द्वारा फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई (पराली) जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अनियंत्रित आग से जन-धन की हानि, भूमि की उर्वरता में कमी तथा पर्यावरण एवं जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिले की राजस्व सीमा में किसी भी किसान या व्यक्ति द्वारा नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अमले को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषि एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से किसानों को जागरूक करने एवं उल्लंघन की स्थिति में तत्काल प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें एवं नरवाई जलाने से बचें, ताकि स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखा जा सके।

Leave a Comment

और पढ़ें

Buzz Open / Ai Website / Ai Tool
error: Content is protected !!