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आजीवन करावास की सजा   :-   भरमार बंदूक से गोली मारकर हत्‍या करने के आरोपी को

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  डिण्‍डौरी:-मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया किथाना मेंहदवानी के अप0क्र0 182/2024 सत्र प्रकरण क्रमांक 66/2024 के आरोपी रामदयाल मरकाम पिता बारेलाल मरकाम उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कोंडाझिर थाना बजाग जिला डिण्‍डौरी को मृतक को हत्या करने की नियत से भरमार बंदूक से गोली मारकर हत्‍या करने के मामले में माननीय न्‍यायालय तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 4000 के अर्थदण्‍ड तथा धारा 27(1) आर्म्‍स एक्‍ट में 05 वर्ष कठोर कारावास 1000/- अर्थदण्‍ड  से दण्डित किया गया अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 03 माह, 01 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।

 

-*घटना का संक्षिप्‍त विवरण –*-

               घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने बताया कि मैं ग्राम कोडाझिर रहता हूं खेती किसानी का काम करता हूं। हम लोग दो भाई है तथा एक बहन है जो शादी होकर अपने ससुराल ग्राम खैरदा रहती है। मेरे घर के पास रामदयाल मरकाम का मकान है कि रामदयाल का लडका हमारे घर पर विगत 03-04 साल से रहता है। रामदयाल हमेशा वाद विवाद झगडा करता रहता है कि मेरे लडके को अपने घर रखते हो इसी बात को लेकर दिनांक 22/06/2024 के रात करीबन 9.30 बजे रामदयाल मरकाम अपने घर से गाली गुप्तार कर रहा था मेरे लडके को अपने घर रखते हो तुझे छोडूंगा नही कहने लगा तब मैं अपने पिता तथा रामदयाल के लड़के के साथ अपने घर से रामदयाल मरकाम के घर आंगन में पहुंचे मेरे पिता सामने थे हम लोग पीछे थे तभी रामदयाल अपने आंगन में भरमार बंदूक लिये खडा था रामदयाल मरकाम मेरे लडके को अपने घर रखते हो कहकर करीबन 4 कदम की दूरी से मेरे पिता की हत्या करने की नियत से भरमार बंदूक से गोली चलाया जो मेरे पिता को सीने में गोली लगी जिससे लहु लुहान हो गये और जमीन में गिर गया सीने में गोली मारने से छंद जैसा हो गया है। मेरे पिता फौत हो गये है। मेरे पिता को रामदयाल मरकाम ने बंदूक से गोली मारकर हत्या किया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे कि रिपोर्ट पर मौके पर देहाती नालसी धारा सदर का कायम कर विवे. में लिया गया। । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया 

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