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राशन दुकान माडागौर के विक्रेता पर 316 (5) के तहत मामला दर्ज

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शहपुरा।  जनपद पंचायत समनापुर के तहत वन समिति माडागौर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान माडागौर के विक्रेता शिवराम वनवासी के खिलाफ आज समनापुर थाने में राशन दुकान से प्रदान कि जाने वाली खाद्यान्न सामग्री की हेर फेर कर अवैध लाभ अर्जित करने एवं पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी  नितिन जायसवाल ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन पर भारतीय न्याय सहिंता की धारा 316(5) एवं EC एक्ट की धारा 3/7 के तहत एफ आई आर दर्ज (प्रकरण क्रमांक 0410) आज 25 सितम्बर 2024 को दर्ज करायी गयी।

विदित हो कि विक्रेता शिवराम वनवासी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान माडागौर से पात्र उपभोक्ताओ को शासन द्वारा प्रद्दत खाद्यान्न सामग्री 45.49 क्विंटल गेहू 214.42 क्विंटल चावल, 34 किलो मूंग, 50 किलो नमक तथा 60 किलो शक्कर एवं 310 लीटर केरोसिन का वितरण पात्र उपभोक्ताओं को न कर अपनी मनमर्जी से अफरा तफरी कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है। हेर फेर की गई उक्त खाद्यान्न सामग्री की बाजार मूल्य अनुसार कुल राशि 1041276/- रूपये होती है।

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