जन शिक्षण संस्था विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

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डिंडौरी : 22 मई, 2025
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद सैयदुल अबरार के मार्गदर्शन में आज 22 मई 2025 को जन शिक्षण संस्था जिला डिण्डौरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन में किया गया।
आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष कुमार केशरवानी ने कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषां के समान अधिकार दिये गये हैं। एक दौर ऐसा था, जब लोग बेटियों को कोख में ही मार दिया करते थे। बेटियों का जन्म हो भी गया तो बाल विवाह की आग में धकेल देते थे। ऐसा माना जाता है कि, कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। व्यक्तित्व विकास भी नहीं हो पाता है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित योजना, ’’महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला हिंसा, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, आर्थिक विकास, कौशल्य उन्नयन, मोटर व्हीकर एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, लौगिंक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो एक्ट एवं महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव आदि विषयों पर उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी गई।
आयोजित शिविर में निदेशक जन शिक्षण संस्था आशीष तिवारी,  चंदन सिंह चौहान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉफ उपस्थित रहे।

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