निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक पंजीयन कराने के निर्देश
डिंडौरी : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत किसानों का पंजीयन 7 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 7 मार्च 2026 तक किया जा रहा है। सभी जिलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार किसान पंजीयन के दौरान फसल का विवरण पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी के आधार पर दर्ज किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 98 प्रतिशत किसानों की गिरदावरी पूर्ण हो चुकी है तथा शेष गिरदावरी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। सिकमी एवं बटाईदार किसानों के पंजीयन हेतु भूमि के मूल भू-स्वामी का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा तथा ओटीपी सत्यापन उपरांत ही पंजीयन मान्य होगा। इसके साथ ही सिकमी/बटाईदार अनुबंध को ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। पंजीयन केंद्रों के प्रभारी एवं ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि वे आवेदन पत्र, सिकमी/बटाईदार अनुबंध सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उन्हें पोर्टल पर शुद्धता के साथ अपलोड करें तथा पंजीयन की पुष्टि सुनिश्चित करें। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं की राशि किसानों के आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए किसानों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।













