डिंडोरी।
कलेक्टर डिंडोरी द्वारा जिले मे घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है इसके लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे दिनांक 13/3/2026 को सहायक आपूर्ति अधिकारी जयंत असराटी द्वारा नगर शहपुरा के कई होटल तथा ढाबों का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें जबलपुर रोड स्थित कान्हा भोजनालय में दो घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग होना पाए जाने पर तत्काल मौके पर जप्त कर लिया गया इसी प्रकार शाहपुरा की यादव ढाबा में भी एक घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग होना पाए जाने पर उसे भी जप्त किया गया घरेलू गैस सिलेंडर का इस प्रकार होटल में व्यवसायिक उपयोग अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध होने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया है कार्रवाई से पूरे नगर के होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति बन गई।











