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मार्च से जून तक दो-दो माह का राशन  का अग्रिम वितरण, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा एकमुश्त लाभ

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डिंडोरी।

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र परिवारों को मार्च से जून 2026 तक की राशन सामग्री का अग्रिम एवं एकमुश्त वितरण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार मार्च-अप्रैल 2026 माह का राशन 10 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक एकमुश्त वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार मई-जून 2026 माह का राशन 01 मई से 31 मई 2026 तक पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा। राशन सामग्री का शत-प्रतिशत उठाव मार्च-अप्रैल के लिए 31 मार्च 2026 तक तथा मई-जून के लिए 15 मई 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा।

पात्र परिवारों को राशन वितरण योजना के अनुसार गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज तथा प्राथमिकता श्रेणी (PHH) के अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त AAY परिवारों को 1 किलोग्राम शक्कर तथा सभी पात्र परिवारों को 1 किलोग्राम नमक भी प्रदान किया जाएगा।

राशन वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। मार्च-अप्रैल तथा मई-जून दोनों अवधियों के लिए राशन प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों को पीओएस मशीन पर दो बार अंगूठा लगाकर सत्यापन करना होगा। वितरण पंजी के आधार पर राशन वितरण मान्य नहीं होगा।

निर्देशों में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री की उपलब्धता समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए तथा खाद्यान्न, शक्कर और नमक का परिवहन निर्धारित व्यवस्था के तहत कराया जाए। राशन सामग्री के परिवहन एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा में राशन सामग्री का उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।

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