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शुद्ध मतदाता सूची द्वारा लोकतंत्र का सशक्तिकरण-विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की तैयारियों पर कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

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डिंडौरी : 29 अक्टूबर, 2025
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के कॉन्फ्रेंस कक्ष में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी  जे.पी. यादव, एसडीएम शहपुरा  ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग  रामबाबू देवांगन, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, समस्त तहसीलदार, बीएलओ, मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, निर्वाचन शाखा एवं जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की समय-सारणी इस प्रकार रहेगी
बीएलओ, ईआरओ एवं एईआरओ का मुद्रण एवं प्रशिक्षण : 28 अक्टूबर से 03 नवंबर 2025
घर-घर गणना चरण : 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन : 09 दिसंबर 2025
दावे एवं आपत्तियों की अवधि : 09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026
सुनवाई एवं प्रमाणीकरण चरण : 09 जनवरी से 31 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 07 फरवरी 2026
कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने बीएलओ को निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र करें, फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्रों को भरें और सत्यापन करें।
उन्होंने बताया कि प्रपत्र-6 नाम जोड़ने के लिए, प्रपत्र-7 विलोपन हेतु, प्रपत्र-8 सुधार/स्थानांतरण के लिए भरा जाएगा।
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि एसआईआर (Special Intensive Revision ) की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पिछला एसआईआर वर्ष 2003 में किया गया था। इस लंबे अंतराल में प्रवासन, स्थानांतरण और मृत्यु जैसे कारणों से कई नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हो गए थे तथा कुछ मृत एवं विदेशी मतदाता नामावली में बने रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा इस गहन पुनरीक्षण से नामावली को अद्यतन एवं शुद्ध किया जाएगा, जिससे प्रत्येक मतदाता का नाम केवल एक स्थान पर ही दर्ज रहेगा।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं बीएलओ को सख्त निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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