बिलगड़ा बांध से WTP बनाए जाने का किया विरोध ,wtp न बनाने के लिये प्रस्ताव किया पारित

शहपुरा। प्रस्ताव क्रमांक 01 पेसा एक्ट के तहत विशेष ग्राम सभा बैठक के संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत ढूंढा रैयत में विशेष ग्राम सभा आयोजन किया गया दिनांक 22.9.2024 समय 1:30 से कार्यवाही प्रारंभ हेतु ग्राम सभा में उपस्थित पेसा ग्राम सभा अध्यक्ष बसोरी सिंह तेकाम सरपंच श्रीमती सुशीला बाई तेकाम उपसरपंच भागसिंह परस्ते पंचगण एवं ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कार्यालय तहसीलदार शहपुरा का पत्र क्रमांक 2877 दिनांक 18 9 2024 कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा का पत्र क्रमांक 698 दिनांक 20 9.2024 के परिपालन में ग्राम सभा में विषय हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत बिलगड़ा बांध से WTP बनाए जाने हेतु राजस्व की भूमि खसरा क्रमांक 194 /1 रकवा 0.60 एवं खसरा क्रमांक 195/2 रकवा 0.52 खसरा क्रमांक 95/3 रकवा 0.81 कुल 1.70 हेक्टेयर भूमि राज्य शासन के द्वारा ग्राम सभा में अभिमत प्रस्ताव चाहा गया, जिसमें ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की समक्ष अभिमत हेतु प्रस्ताव रखा गया है,
प्रस्ताव क्रमांक 2 तहसील कार्यालय शहपुरा का पत्र क्रमांक 2877 के परिपालन एवं जनपद कार्यालय के पत्र क्रमांक 698 के संबंध में
आज दिनांक 22.9.2024 कि पेसा एक्ट के तहत विशेष ग्राम सभा ढोंढा रैयत के पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया की 194/1 ,194/2 जिनका रखवा 0.60एवं 0.52 हेक्टेयर भूमि की WTP बनाए जाने हेतु प्रस्ताव चाहा गया है, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि विगत 8 से 9 मांहो के लगभग ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से बगैर ग्राम सभा की अभिमत से निरंतर भूमि खुदाई का कार्य किया जा रहा है, इस कार्य के दौरान ग्राम के ही व्यक्ति मुकेश साहू पिता बिहारी लाल साहू का करंट लगने से मृत्यु हो चुकी है, एवं दिनांक 18/09/ 2024 को तहसील कार्यालय शहपुरा व जनपद पंचायत शहपुरा के द्वारा ग्राम सभा का अभिमत प्रस्ताव मांगा जा रहा है,जिस पर ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव को ना मंजूर करते हुए, पेसा एक्ट नियम 2022 के अंतर्गत भू अर्जन के पूर्व परामर्श मध्य प्रदेश भूमि अर्जन अधिकार नियम 2015 के नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं किया गया, एवं पेसा एक्ट नियम 2022 का उल्लंघन किया गया, यह उल्लंघन का एवं ग्राम सभा के कर्तव्यों का हनन किया गया, ग्राम सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया की तहसील कार्यालय शाहपुरा के द्वारा ग्राम सभा को संतोष पूर्ण जवाब प्रस्तुत करने के लिए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।

प्रस्ताव क्रमांक 03, विगत 9 मांहो से ठेकेदार एवं जल निगम के द्वारा मनमानी तरीके से कार्य करने पर रोक लगाने के संबंध में
ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि विगत 09 माह से ठेकेदार एवं जल निगम द्वारा मनमानी तरीके से निरंतर कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को तत्काल रोक करने का प्रस्ताव पारित किया गया, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा तहसील कार्यालय शहपुरा एवं जनपद कार्यालय शहपुरा के द्वारा ग्राम सभा को पेसा एक्ट नियम 2022 के अनुसार प्रस्ताव क्रमांक 02 का संतुष्टि पूर्वक जवाब ग्राम सभा को अवगत होने तक यह कार्य को तत्काल रोक लगाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।
