चरित्र के संदेह पर हत्‍यारे पति को हुआ आजीवन कारावास की सजा ,दो हजार रूपए अर्थ दंड भी लगाया

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डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी डिण्‍डौरी  मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना गाड़ासरई के अपराध क्रमांक 224/23 आरोपी डमारू लाल भार्वे पिता स्‍व पतिराम भार्वे उम्र 53 वर्ष निवासी सागरटोला थाना गाडासरई जिला डिण्‍डौरी द्वारा अपनी पत्नि के चरित्र पर संदेह करते हुए मुंह एवं गला दबाकर हत्‍या कारित किया एवं साक्ष्‍य छिपाने के आशय से लाश को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया । प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना गाडासरई द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया एवं विवेचना पश्‍चात धारा 302, 201, भादवि अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्‍यायालय में पेश किया गया । माननीय न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश, डिण्‍डौरी द्वारा अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्‍य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए आरोपी डमारू लाल भार्वे पिता स्‍व पतिराम भार्वे उम्र 53 वर्ष निवासी सागरटोला थाना गाडासरई जिला डिण्‍डौरी को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000/- रू. के अर्थदण्‍ड एवं धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: 06-03 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।

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