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कलेक्टर ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी – लापरवाही, अनुपस्थिति और अवैध खनन पर जारी हुए नोटिस,  समय-सीमा बैठक में अनुपस्थित रहने पर सहायक श्रम अधिकारी को नोटिस

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डिंडौरी :
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जिले में लापरवाही, अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए, अधिकारियों एवं ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

आईटीआई भवन निर्माण में कार्यपालन यंत्री को नोटिस
विकासखंड मेहंदवानी स्थित आईटीआई भवन निर्माण में मजदूर की मौत के प्रकरण में कार्यपालन यंत्री (भवन) श्री पारस सिंह को पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटना की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के बावजूद अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जो गंभीर लापरवाही है। इसके लिए श्री पारस सिंह के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाऐगी।

आईटीआई भवन निर्माण में ठेकेदार को नोटिस
इसी प्रकरण में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से मजदूर की मौत के मामले में ठेकेदार मेसर्स हरगोविंद दास गुप्ता को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि मजदूरों से बिना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और सुरक्षा किट के कार्य कराया जाना गंभीर लापरवाही है। ठेकेदार से सात दिवस में जवाब मांगा गया है, अन्यथा एफआईआर दर्ज कर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

समय-सीमा बैठक में अनुपस्थित रहने पर सहायक श्रम अधिकारी को नोटिस
कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने 13 अक्टूबर को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में अनुपस्थित रहने पर सहायक श्रम अधिकारी श्री संदीप मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बैठक की सूचना पूर्व में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी गई थी, बावजूद इसके अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहे। कलेक्टर ने इसे म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत कदाचरण माना है और तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर एक दिन का वेतन काटने की चेतावनी दी गई है।

ग्राम शिवरी में अवैध खनन की शिकायत पर जांच के निर्देश
तहसील बजाग के ग्राम पंचायत सुनपुरी अंतर्गत ग्राम शिवरी में अवैध खनन की शिकायत पर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने खनिज अधिकारी को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं।
समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, गौर रोड तारकोल लिमिटेड कंपनी द्वारा डिंडोरी-अमरकंटक हाईवे पर स्थापित प्लांट में स्वीकृति समाप्त होने के बावजूद विस्फोटक का उपयोग कर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है।
कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को मौके पर जाकर जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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