शहपुरा। ग्राम पंचायत धनुवासागर में अनियमितता की शिकायत की जांच बाद सचिव श्री सुशील कुमार चंदेल ने ग्राम लाखो में वित्तीय वर्ष 2022 में चबुतरा निर्माण कार्य से संबंधित नस्ती प्रस्तुत नहीं की गयी एवं ग्राम पंचायत धनुवासागर में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जनपद पंचायत डिण्डौरी ने सचिव श्री सुशील कुमार चंदेल को निर्देशित किये जाने के बाद भी मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन एवं कार्यों को पूर्ण कराने में उदासीनता बरती जा रही है। माह अगस्त 2024 एवं 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण नहीं किये जाने पर जारी कारण बताओ सूचना का उत्तर सुशील कुमार चंदेल ने आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। सुशील कुमार चंदेल सचिव, ग्राम पंचायत धनुवासागर जनपद पंचायत डिण्डौरी का उक्त कृत्य म.प्र.पंचायत सेवा नियम 2011 नियम 7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव के आधार पर सुशील कुमार चंदेल सचिव, ग्राम पंचायत धनुवासागर, जनपद पंचायत डिण्डौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। सुशील कुमार चंदेल को निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलबंन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत डिण्डौरी निर्धारित किया जाता है।
दूसरा मामला
मोती सिंह मार्को द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज शिकायत का निराकरण नहीं कराने और संबल योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य समय-सीमा नहीं में नहीं करने,एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। जिसके कारण ग्रामीणों को शासकीय कार्यों का लाभ समय-सीमा में नहीं मिल पा रहा है। श्री मार्को माह सितम्बर 2024 में मुख्यालय से अनुपस्थित रहे है। सतत रूप से अनुपस्थित रहने से ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति प्रभावित हो रही है।
ग्राम पंचायत माधोपुर सचिव मोती सिंह मार्को, ने पदीय दायित्वी के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, शासन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना किया तथा आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान निर्देशित किये जाने के बाद भी कार्यप्रणाली में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। मोती सिंह मार्को की उक्त कार्यप्रणाली से “कारण बताओ सूचना पत्र” जारी किया जिसका 07 दिवस के अंदर जवाब चाहा गया था, किंतु मोती सिंह मार्को ने आज दिनांक तक “कारण बताओं सूचना पत्र” का जवाब जिला पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया। जो म.प्र.पंचायत सेवा नियम 2011 नियम 7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।
जिस आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए श्री मोती सिंह मार्को, सचिव, ग्राम पंचायत माधोपुर, जनपद पंचायत डिण्डौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाने के आदेश जारी किया गया।श्री मार्को को निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत डिण्डौरी निर्धारित किया गया है।
