डिंडोरी। घर-घर सत्यापन निर्वाचन आयोग भारत द्वारा राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस अंतर्गत 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।
इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश संजीव झा ने नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ उनके घर पहुँचें, तो आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास मतदाता सूची 2025 के अनुसार नाम, पता और EPIC नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जाँचें एवं पुष्टि करें।
जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनके नाम जोड़े जाने हेतु बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो संबंधित जानकारी बीएलओ को देने का आग्रह किया गया है ताकि नाम सूची से विलोपित किया जा सके।
यह भी उल्लेखनीय है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ किसी प्रकार के दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेंगे। दस्तावेज़ केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ERO) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज़ मांगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएंगे, अतः नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर ही जानकारी साझा करें।
घर-घर सत्यापन के उपरांत 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप (Draft) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित हो सके। नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में न रहे।








