अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर थोड़ी देर बाद फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी उनका पक्ष रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल के पक्ष में अब तक 3 रिलीज ऑर्डर हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी मौजूद हैं। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह भी कोर्ट में मौजूद हैं।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये इंसोरेंस गिरफ्तारी है। सीबीआई के पास अरविंद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई को ये लगा कि ED के मामले में अरविंद जेल से बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसे इंसोरेंस गिरफ्तारी कह रहा हूं।
सिंघवी ने कहा कि आज मैं सीबीआई के मामले में जमानत की मांग कर रहा हूं। जबकि ये PMLA का भी मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश ये बताते हैं कि अरविंद को रिहा होना चाहिए। अरविंद रिहा होने के हकदार हैं। अरविंद के देश छोड़ कर जाने का खतरा नहीं है।
सिंघवी ने कहा कि दो साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला। लेकिन वो गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक मुझसे पूछताछ हुई थी।