Search
Close this search box.

सहायक शिक्षक अरुण कुमार बट्टी निलंबित

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

शराब पीकर आता था स्कूल, स्टाफ के साथ करता था गली गलौज



शहपुरा।  सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने सहायक शिक्षक कन्या प्राथमिक शाला खुड़िया  अरुण कुमार बट्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में उल्लेख है कि सहायक शिक्षक श्री बट्टी नशे की हालत में स्कूल जाना, हस्ताक्षर करने के बाद स्कूल से चले जाना, समस्त स्टाफ को गाली-गलोच करना आदि घोर लापरवाही कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करने का कृत्य किया है।


उक्त कृत्य के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत सहायक शिक्षक कन्या प्राथमिक शाला खुड़िया  अरुण कुमार बट्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में  बट्टी का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी समनापुर नियत किया गया है तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की होगी।

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!