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शहपुरा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष ने 02 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को जिले की देशी/विदेशी मदिरा की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, देशी मद्य भाण्डागार डिण्डौरी एवं हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई ग्राम-भाखामाल के लिये एक दिवस का शुष्क दिवस घोषित किया है। जिले की समस्त मदिरा दुकानें, मद्य भाण्डागार व हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई 02 अक्टूबर 2024 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये सीलबन्द रहेंगी।
शुष्क दिवस के दौरान डिण्डौरी जिले में समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानों से मदिरा का विक्रय व मदिरा का व्यक्तिगत भंडारण / संग्रहण, परिवहन, आयात-निर्यात, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
