Dindori.
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा खदानों में अनियमितता एवं नियमों के उल्लंघन पर खनिज विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत मेसर्स अनुराग स्टोन क्रेशर प्रो. संदीप रजक निवासी शहपुरा को ग्राम मनेरी तहसील शहपुरा, उत्तम साहू निवासी बजाग को ग्राम आमाडोंगरी तहसील बजाग तथा शैलेन्द्र कुशवाह निवासी गुना को ग्राम चांदपुर माल तहसील डिण्डौरी में स्वीकृत उत्खनिपट्टों में म.प्र. गौण खनिज नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संबंधित पट्टेदारों की जमा प्रतिभूति राशि शासन पक्ष में राजसात की गई है।
इसी प्रकार श्रीमती सुमित्रा चौकसे निवासी लीलीटोला द्वारा ग्राम खिरसारी में अवैध भण्डारण पाए जाने पर 4 लाख 43 हजार 100 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। वहीं पट्टेदार शारदा राय निवासी शहपुरा को ग्राम शक्तिभगदू रैयत तहसील शहपुरा में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में ई-टी.पी. के दुरुपयोग पर 3 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। साथ ही ग्राम शहपुरा स्थित स्वीकृत भण्डारण में अनियमितता पाए जाने पर उनकी 25 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि शासन पक्ष में राजसात की गई।
पूर्व में भी मेसर्स परमार कंस्ट्रक्शन द्वारा उत्खनिपट्टा की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर 4 लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्खनिपट्टा की शर्तों के उल्लंघन पर प्रकाश राय ग्राम अण्डई, आर.एस. मिनरल्स ग्राम कमरासोंढा, प्रमोद साहू ग्राम करौंदा तथा प्रभात अग्रवाल ग्राम धौरई के स्वीकृत उत्खनिपट्टे निरस्त किए गए हैं।











