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डिंडौरी। आज 08 नवबंर 2024 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत इन्फोसमेट स्कॉड टीम द्वारा कोप्टा एक्ट के अनुसार धारा 6 (अ) एवं (ब) एवं धारा 4 तहत स्कूलों से 300 मीटर एवं सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वाले 8 व्यक्तियों पर 650 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण डॉ धर्मवीर मार्को एवं अन्य अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहें। उन्होंने लोगों को धूम्रपान न करने के लिए समझाइश भी दी।
