अनुविभागीय अधिकारी / राजस्व/शहपुरा के द्वारा भूमि का कब्जा नही छोड़ने पर अतिक्रमणकारी को सिविल जेल भेजा

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शहपुरा।   अनुविभाग शहपुरा के अंतर्गत ग्राम राखी माल, पटवारी हल्का नंबर-69, राजस्व निरीक्षक-अमेरा में आवेदक भद्दे लाल पिता रामदीन जाति गोंड की भूमि खसरा नम्बर – 520/1 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि में से 0.20 हेक्टेयर भूमि में अनावेदक अमल सिंह पिता रामलाल गोंड के द्वारा न्यायालय से बेदखिली आदेश के पश्चात भी भूमि में अवैध कब्जा नहीं छोड़ने पर श्रीमान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी /राजस्व/ शहपुरा  ऐश्वर्य वर्मा  IAS के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 /क / के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक अमल सिंह पिता राम लाल जाति गोंड को सिविल जेल की कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया, अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा ऎश्वर्य वर्मा के द्वारा बताया गया कि अवैध अतिक्रामनकारियो एवं अवैध कब्जेदारो के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही लगातार की जायेगी। 

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