डिण्डोरी। बसनिया बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर पहले तो आम सभा की गई उसके बाद उपस्थितों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए इस दौरान राधेश्याम कोकड़िया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा संबोधित करते हुये कहा गया की जल जंगल और जमीन हमारी है इससे हमें कोई मुआवजा व अन्य लालच देकर नही निकाल सकता है हम इस जमीन के मूल निवासी है उन्होंने बताया कि अनुसूचीत क्षेत्र अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करता है, संविधान आदेश संख्या 26, 1950 और संविधान आदेश संख्या 192, 2003 से वह संपूर्ण डिंडोरी जिला संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है सदियों से जनजाति बहुल क्षेत्र में परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती थी, इन्हीं कारणों से जनजाति क्षेत्र में शेड्यूल जिला एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया तत्पश्चात इन्हीं जनजाति क्षेत्र को भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 91, 92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने से पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्र के पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका विधायिका तथा न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भाग 7 a,b,c में करार, संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क एवं अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है कार्यक्रम के अंत मे एसडीएम शहपुरा को ज्ञापन सौपा गया।

