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म.प्र. लोक सेवाओं को समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

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डिंडौरी : 10 जनवरी, 2025
कलेक्टर  हर्ष सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा में प्रदाय नहीं किये जाने पर परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अयोध्या सिंह राठौर, नायब तहसीलदार भीमसेन पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपुर लोकेश नारनोरे, नाप तौल निरीक्षक एन.एस. कीर, नायब तहसीलदार पंकज नयन तिवारी, नायब तहसीलदार शशांक शेंडे और नायब तहसीलदार सुंदरलाल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जारी नोटिस में उल्लेखित है कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 4 के तहत पात्र (हितग्राही/आवेदकों) को पदाविहित अधिकारी द्वारा निश्चित समय-सीमा में प्रदान किया जाना सुनिश्चित होता है। यदि पदाविहित अधिकारी निश्चित समय-सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो वे अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत दंड के भागीदार होते हैं।
अतः उक्त अधिकारियों को नोटिस जारी कर 13 जनवरी 2024 तक समय-सीमा के बाह्य आवेदन का निराकरण तत्संबंध में जबाव प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियामानु‌सार प्रति दिवस प्रति आवेदन पत्र 250/- रूपए की दर से शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

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